विधानसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के पश्चात मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न।
======================
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य: जिला निर्वाचन पदाधिकारी
समाहरणालय सभागर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 16 अक्तुबर को बैठक की। मौके पर उन्होंने कहा कि आसन्न विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सुगम बनाने के निमित निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के उपरांत जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रोें में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अधिसूचना के 72 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है।
*राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।*
मौके पर आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पश्चात राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न अवयवों की जानकारी दी गई जिनमें सामान्य आचरण के तहत कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्व ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्व संदेश, का प्रयोग व्हाटसएप/ फेसबुक/ एक्स/ इंस्टाग्राम/ अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएँ आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन होता हो। उक्त का उल्लंधन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
साथ ही किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा।
मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभाओं के संदर्भ में बताया कि किसी भी प्रस्तावित चुनावी सभा, जुलूस मार्ग, कार्यक्रम आदि के संचालन हेतु केवल और केवल ऑनलाइन सुविधा ऐप के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ही दी जायेगी। साथ ही चुनावी रैली में केवल दस वाहनों के प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाएगी। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगें एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगें। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर रिलीजियस इंस्टिटयूशन एक्ट-1988 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगें और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगें। वहीं सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, किसी भी सरकारी भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जाऐगा। इस क्रम में झारखण्ड कंट्रोल ऑफ द यूज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट-1955 अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। प्रदुषण फैलाने वाले प्रचार सामाग्रियों यथा-प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनेैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाऐगा।
*चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण तिथियां।*
मौके पर उपायुक्त ने मौजूद दलों को निर्वाचन के मद्देनजर महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे वहीं हजारीबाग के 20 बरकट्ठा, 21 बरही एवं 25 हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 13 नवंबर को एवं 24 मांडू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 20 नवंबर को होंगे। *प्रथम चरण* के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटनी की तिथि 28 अक्टूबर,नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024 तथा मतगणना की तिथि 23 नवंबर एवं चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
*द्वितीय चरण* के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 22 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024, स्क्रूटनी की तिथि 30 अक्टूबर,नाम वापसी की अंतिम तिथि 01 नवंबर, मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024 तथा मतगणना की तिथि 23 नवंबर एवं चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
*राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री का एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणन लेना अनिवार्य: जिला निर्वाचन पदाधिकारी*
मौके पर निर्देशित किया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से भड़काऊ, गुमराह करने वाला अथवा नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों को कतई जारी नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिट/इलेकट्रॉनिक मीडिया, पम्पलेट, बैनर, पोस्टर, लिफलेट व अन्य प्रकाशित कराए जाने वाले सामग्री/विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाणित कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। विज्ञापन पब्लिकेशन के 48 घंटे पहले संबंधित प्रत्याशी या दल को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापन की सामग्री के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में पेड न्यूज प्रकाशित न करें अन्यथा संबंधित न्यूज को पेड मानते हुए संबंधित समाचार पत्र की डीएवीपी दर के अनुसार उसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है।
इस बैठक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार, प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बारंगे,उप निर्वाचन पदाधिकारी मां देवप्रिया, एसडीम सदर व बरही एवं राजनीतिक दलों से बीजेपी से जयनारायण प्रसाद, सीपीआई-एम से गणेश कुमार सिटू, कांग्रेस से अनिल राम भुइयां, आरजेडी से रौशन यादव, बीएसपी से राजेश कुमार, जेएमएम से सुनील कुमार शर्मा आजसू से आनंद सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे।
*#teamprd_hzb*